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डेढ़ सौ डाक्टरन के डाक्टरी करे पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बाद देश के तीन गो मेडिकल कॉलेज से पास होके निकलल डेढ़ सौ डाक्टरन के प्रैक्टिस खातिर अयोग्य घोषित कर दिहल गइल बा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिल्ली अउर पंजाब आ हरियाणा हाईकोर्टन के आदेश के पलट के आइल बा. सु्प्रीम कोर्ट कहले बा कि कवनो कॉलेज अपना मनमर्जी से सीट ना बढ़ा सके. ओकरा एह खातिर मेडिकल काउन्सिल आ भारत सरकार से आदेश लेबही के पड़ी. कोर्ट के कहना बा कि काउन्सिल से मिलल अनुमति के मान्यता ना मानल जा सके.

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