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मतदाता सूची से संदिग्ध नाम निकालल संभव नइखे

भारत सरकार शुक का दिने सुप्रीम कोर्ट से कहलसि कि आसाम के मतदाता सूची से चालीस लाख संदिग्ध वोटरन के नाम निकालल संभव नइखे. काहे कि कानून आ संविधान एकर इजाजत ना देव कि भाषा भा मजहब का आधार पर एह तरह के फैसला लिहल जाव. एगो एनजीओ के आरोप बा कि आसाम में नाहियो त चालीस लाख बंगाली मुसलमान घुसपैठियन के नाम गलत तरीका से मतदाता सूची में लिहल गइल बा.

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