सीवान जिला के पचरुखी थाना के मटुक छपरा गाँव के रघुवीर मिश्रा आ अरविंद कुमार मिश्रा के उमिर कैद के सजा सुनावल गइल बा. एह लोग के अपने गाँव के श्रीराम मिश्रा के हत्या करे के दोषी पवलसि कोर्ट आ उमिर कैद दे दिहलसि. दुनु जने पर पचीस पचीस हजार रुपिया के जुरमानो लगावल गइल बा. जुर्माना ना दिहला पर सजा एक साल अउर बढ़ा दिहल जाई.
हत्या के ई वारदात साल १९९५ के जुलाई के ह.