पटना हाई कोर्ट के आदेश का बाद 29 सितंबर 2012 से पहिले बीएड पास कर चुकल अभ्यर्थी माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर बहाली के पात्र मानल जइहें. बहाली के विज्ञापन 29 सितंबर 2012 के निकलल रहुवे बाकिर बाद में 18 अप्रैल के बहाली के मानदंड बदल दिहल गइल आ खाली ट्रेडे लोग के पात्र मानल गइल रहे. एह आदेश का खिलाफ लोग कोर्ट चल गइल जहाँ से अब आदेश हो गइल बा.