इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार से पूछले बा कि सरकारी नौकरियन में अन्य पिछडा वर्ग आ एससीएसटी के लोग के प्रतिनिधित्व देबे के पैमाना का बा? एह लोग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुकल बा कि ना? पिछला दस साल में ओबीसी एससीएसटी वर्ग के कतना लोगो के सरकारी नौकरी मिलल बा?अगर एह बात के जाँच करे खातिर कवनो कमिटी बनल बा त ओकर रिपोर्ट अदालत के दिहल जाव.
कोर्ट ई सवाल सुमित कुमार शुक्ला आ अउर लोग के याचिका पर पूछले बावे. एह याचिका में कहल गइल बा कि साल 2001 के गणना का हिसाब से ओबीसी एससीएसटी के प्रतिनिधित्व जरूरत से अधिका हो गइल बा जवन असंवैधानिक बा.
(वार्ता)
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