भभुआ 13 नवम्बर (वार्ता) कैमूर जिला के अदालत हत्या करे वाला एगो आरोपी के आजु उमिर कैद के सजा सुनवलसि.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मामिला के सुनवाई कइला का बाद मोहनिया थाना के कटैया गांव के रहवइया राजेश राय के गांवे के एक आदमी विनोद राय के हत्या करे के दोषी मानत ई सजा सुनवले. एकरा अलावा दोषी पर दस हजार रूपिया के जुर्मानो लगवले जवन अदा ना कइला पर छह महीना के जेल अउर भुगते के पड़ी. साथही ओकरा के आर्म्स एक्ट के धारा 27 के दोषी मानत सात साल के जेल आ पांच हजार रूपिया के जुर्मानो के सजा सुनवले.
मामिला 20 जनवरी 2008 के ह जब लेन.देन के झगड़ा में विनोद राय के गोली मार के हत्या क दीहल गइल.
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