जयपुर 05अप्रैल (वार्ता). राजस्थान में जोधपुर के स्थानीय अदालत बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान के दोषी मानत उनुका के पाँच बरीस के जेल आ दस हजार रुपिया जुर्माना के सजा सुनवलसि.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) देव कुमार खत्री के अदालत सलमान खान के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के धारा 9/51 का तहत दोषी मानत ई सजा सुनवलसि. एकरा बाद सलमान के पुलिस वाहन से जोधपुर के केंद्रीय जेल भेज दीहल गइल.
फैसला सुनावते अदालत में सन्नाटा छा गइल आ अदालत में मौजूद सलमान के परिवार के लोग मायूस हो गइल आ उऩुकर दुनु बहिन रोवे लगली. सजा ला सुनवाई का दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत अदालत से निहोरा कइलन कि सलमान नीक इंसान हउवन एहसे उनुका के कम से कम सजा दीहल जा.. एकरा उलट सरकारी अधिवक्ता सलमान के आदतन अपराधी बतावल कड़ेर से कड़ेर सजा देबे के गोहार लगवलें.
सलमान के जमानत करावे ला उनुकर वकील सेशन कोर्ट से आजुए सुनवाई करे के निहोरा कइलन बाकिर कोर्ट काल्हु सुनवाई करे के बाति कहलसि आ अब कम से कम एक राति सलमान के जेल में बितावहीं के पड़ी.
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